नए कानूनों का उद्देश्य कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना:एसडीओपी सिंह
थाना परिसर में नए आपराधिक कानून को लेकर पुलिसकर्मियों को दी जानकारी

न्यूज, सारंगपुर।
नए कानूनों के तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली गई है। इन नए कानूनों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) कहा गया है। नए कानून के तहत किसी भी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पुलिस प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। सूचना मौखिक, लिखित, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जा सकती है। पुलिस अधिकारी को सूचना की तुरंत जांच करनी होती है। एफआईआर दर्ज न करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। नए कानूनों का उद्देश्य अपराधों के लिए निष्पक्ष और आनुपातिक सजा सुनिश्चित करना, भविष्य के अपराधों को रोकना, कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना है। यह बात थाना परिसर सारंगपुर में नए आपराधिक कानून को लेकर पुलिसकर्मियों को नए कानूनों की जानकारी देते हुए सारंगपुर एसडीओपी अरविंद सिंह ने व्यक्त की। दरअसल पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी थाना स्टाप को नवीन कानूनो से जुड़ी जानकारी देने और कानून के अधिनियमों के बारे में बताने के लिए विशेष अभियान चल रहा है। इसी के तहत आगे एसडीओपी श्रीसिंह ने कहा कि नए कानून में तेज और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटना, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी को बढावा देना है। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानून एक जुलाई 2024 से संपूर्ण देश में लागू हो चुके है। इस दौरान नए कानून में बदली हुई धाराएं, उपबंध, कानून प्रदत्त नवीन अधिकारों कार्य प्रणाली तथा अनुसंधानिक बदलावों के प्रशिक्षण के साथ-साथ अभ्यर्थियों की शंकाओं का निवारण भी किया गया। इस मौके पर न्यायालय से एपीडीओ ललिता नरवरिया, थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा, एसआई गंुजा जमादार, आनंदी भिलाला, प्रधानारक्षक सतीश परमार, नवीन राजपूत, गजेंद्रसिंह बना, रवि शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे।
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