होटलों रेस्टोरेंटों सहित मैरिज गार्डनों पर बंद होगा तंदूर का उपयोग, नगर निगम आयुक्त ने जारी किए निर्देश। तंदूर का इस्तमाल करने पर स्पॉट फाइन की होगी कार्रवाई
होटलों रेस्टोरेंटों सहित मैरिज गार्डनों पर बंद होगा तंदूर का उपयोग, नगर निगम आयुक्त ने जारी किए निर्देश।
तंदूर का इस्तमाल करने पर स्पॉट फाइन की होगी कार्रवाई
सारंगपुर
होटल रेस्टारेंटों सहित मैरिज गार्डनों में अब तंदूर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तंदूर के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही निर्देशित किया है कि यदि कोई प्रतिबंध के बावजूद तंदूर का इस्तेमाल इन स्थानों पर करता पाया जाता हैं तो उसके विरूद्ध स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जाए। सूत्रों की माने तो इधर आदेश के परिपालन में नगरपालिका सारंगपुर के सीएमओ ने संबंधित शाखा प्रभारी को जांच कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद शादी-विवाह जैसे आयोजनों में खलल पड़ सकता है।
यह जारी किए आदेश :
नगर निगम भोपाल के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने संभागीय आयुक्त की बैठक का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया हैं। जिसमें निर्देशित किया कि जिला स्तरीय निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक में व्यावसायिक गतिविधियां जैसे रेस्टारेंट, होटल के तंदूर, ठेलों इत्यादि पर अनाधिकृत ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने एवं इन सभी में सिर्फ एलपीजी, इलेक्ट्रिक उपयोग बावत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निकाय सीमा अंतर्गत संचालित मैरिज गार्डन, मैरिज धर्मशालाओं में भी उक्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य शाखा को निर्देशित किया :
संभागीय आयुक्त ने कार्रवाई के लिए समस्त स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई वार्ड दरोगा को निर्देशित किया है। यह सभी अपने क्षेत्रांतर्गत संचालित रेस्टारेंट, होटल, मैरिज गार्डन आदि पर सतत निगरानी रखेंगे। संचालनकर्ताओं को समझाइश देंगे कि वे रेस्टारेंट, होटल के तंदूर ठेलो आदि पर अनाधिकृत ईंधन का उपयोग, ओपन बायोमास बर्निंग न करें। कहीं पर भी अनाधिकृत ईंधन का उपयोग पाए जाने अथवा ओपन बायोमास बर्निंग पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। अमले को प्रतिदिन की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराए जाने के लिए भी कहा गया है।
कार्रवाई की जाएगी
संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार स्वास्थ्य शाखा को निरीक्षण कर कार्रवाई किए जाने के लिए कहा गया है। यदि शादी-विवाह जैसे आयोजनों में भी तंदूर का इस्तेमाल किया जाता हैं तो संबंधित के खिलाफ स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जाएगी।
लालसिंह डोडिया, सीएमओ नगरपालिका सारंगपुर।