शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की करीब डेढ़ करोड की धरोहर राशि नपा ने लोटाई खरीदारों ने ऑनलाइन जमा की थी एक करोड 41 लाख की अमानत राशि

न्यूज, सारंगपुर।
सारंगपुर में एबी रोड किनारे ब्लॉक कॉलोनी में नपा द्वारा बनाई दुकानों की नीलामी के कई महीने पहले जमा अमानत राशि वापसी के लिए खरीदार राशि के लिए चिंतित थे लेकिन अब इनकी चिंता दूर हो गई है क्योंकि नपा द्वारा इनकी अमानत राशि को प्रक्रिया के तहत वापस कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि खरीदारों ने ऑनलाइन 1 करोड़ 41 लाख की अमानत राशि जमा की थी। सारंगपुर में सितंबर 2023 में टोटल 20 दुकानें, 197 निविदाएं टेंडर थे और 14 सिंतबर 2023 को कलेक्टर ने यथा स्थिति में रखने के आदेश दिए थे।
नगरपालिका सीएमओ दीपक रानवे ने बताया कि विगत माह 27 मार्च को परिषद की बैठक में ब्लॉक कॉलोनी के समीप नगर पालिका द्वारा निर्मित की जा रही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों की नीलामी की जमा धरोहर राशि को उक्त स्थल की भूमि पर विवाद को देखते हुए प्रकरण हाईकोर्ट में प्रचलित होने के कारण प्रकरण में विलंब को देखते हुए निविदा में भाग लेने वाले बोली दार की जमा धरोहर राशि वापसी हेतु बार-बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने एवं अनुविभागी अधिकारी महोदय को शिकायत कर जमा राशि वापसी का अनुरोध किया गया है, जिसको दृष्टि दृष्टिगत रखते हुए परिषद बैठक में उक्त जमा राशि को वापसी करने हेतु ऑनलाइन निविदा को निरस्त करते हुए आगामी कार्रवाई की जाने हेतु एसडीएम महोदय के निर्देश के पालन में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया जिसके अनुक्रम में निकाय द्वारा दुकान टेंडर निरस्त करते हुए अमानत वापसी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है एवं बोली की अमानत भी वापसी हो चुकी है। प्रकरण में प्रचलित न्यायालय प्रक्रिया के पूर्ण होने उपरांत पुन: निकाय द्वारा हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
क्या है मामला
सारंगपुर के बीचों -बीच सर्वे क्रमांक 833 और 836 कुल रकबा 1.279 हेक्टेयर बीते 60 साल से जनपद पंचायत के कब्जे की भूमि है। इस भूमि पर जनपद पंचायत सारंगपुर आवासीय क्वाटर्स बनवाने के लिए प्रयासरत थी। इसी बीच, साल 2023 में नगरपालिका ने जमीन पर कब्जा कर दुकानें बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जानकारी मिलने पर दस्तावेजों के साथ जनपद के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट इंदौर में पिटीशन दायर कर स्टे ले लिया। याचिका ख़ारिज होने के बाद दोबारा पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। उक्त मामले में इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविन्द धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति हृदेश ने आदेश पारित कर कलेक्टर को विवाद निपटाने के लिए सक्षम अधिकारी बताया। बोले जिम्मेदार
सारंगपुर नपा के द्वारा बनाई गई दुकानों का मामला कोर्ट के निर्देश के बाद यथावत है। परिषद की बैठक के बाद ही दुकानदारों को राशि लोटाने का निर्णय लिया गया है।
दीपक रानवे, सीएमओ, सारंगपुर।