कोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक नही लगे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट संबंधित विभाग नही उठा रहा आवश्यक कदम, चालक भी नही दे रहे ध्यान
कोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक नही लगे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
संबंधित विभाग नही उठा रहा आवश्यक कदम, चालक भी नही दे रहे ध्यान
राजगढ़//
हाईकोर्ट ने वाहनों की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया है, जिसका उद्देश्य वाहनों की चोरी और वाहन से जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाना है। इसके बावजूद, एक साल बीत जाने के बाद भी शहर के आधे से अधिक वाहनों में अभी तक यह नई नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है। इस धीमी प्रगति का एक प्रमुख कारण जागरूकता की कमी और विभागीय निष्क्रियता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का उद्देश्य वाहन की ट्रैकिंग को आसान बनाना है ताकि चोरी और अपराध के मामलों को कम किया जा सके। कई वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता और इसके लाभों के बारे में जानकारी नहीं है। इस कमी के कारण वाहन मालिक इस नए नियम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और पुराने प्लेट्स का ही उपयोग कर रहे हैं।
300 से 1000 तक आएगा खर्च :
विभागीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुराने वाहनों पर 15 दिसंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। वाहन मालिक को संबंधित कंपनी के डीलर के पास रजिस्ट्रेशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज लेकर जाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए दो पहिया वाहनों को 300 से 400 और चार पहिया वाहनों के लिए 800 से 1000 रुपए फीस देना होगी।
नंबरों से छेड़ छाड़ करना असंभव :
बता दे की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक होलोग्राम स्टीकर होता है। जिसमें किसी भी गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर आदि की जानकारी होती है। इस नंबर को हाथ से नहीं बल्कि प्रेशर मशीन के जरिए लिखा जाता है। नए ट्रैफिक नियमों के तहत अब दो पहिया और चार पहिया दोनों बाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी प्लेट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना संभव नहीं होता है।
सहयोग से सफल होगी पहल :
विभाग को हाई सिक्योहिटी नंबर प्लेट के फायदे और इसकी अनिवार्यता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाना चाहिए। नियम का पालन न करने वाले वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाकर इसे अनिवार्य बनाना जरूरी है, ताकि सभी वाहन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से लैस हो सकें। विभाग वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए छूट या सुविधाएं प्रदान कर सकता है, जिससे वे इसे अपनाने के लिए प्रेरित हों। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता का उद्देश्य सिर्फ कानून का पालन नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण भी है। विभाग और वाहन मालिकों के सहयोग से ही यह पहल सफल हो सकती है।
होलोग्राम वाली होगी नंबर प्लेट :
ज्ञात हो कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यह एल्युमीनियम निर्मित नंबर प्लेट है। इसके ऊपर बाई ओर एक नीले रंग का होलोग्राम होता है। जिसके नीचे एक यूनिक ब्रांडेड 10 अंकीय स्थाई पहचान पिन दिया जाता है, जिसे स्कैन करने पर वाहन की पूरी जानकारी मिल जाती है। पंजीकृत अंकों पर एक हॉट स्टेप फिल्म लगाई जाती है। नीले रंग में शॉर्ट में इंडिया लिखा होता है। एचएसआरपी नंबर प्लेट से वाहन आसानी से ट्रेस हो सकता है, इससे चोरी भी रोकी जा सकती है।