खबर का असर बिना अनुमति से संचालित मेला को तत्काल हटाने के एसडीएम ने दिए आदेश एस डीएम शर्मा ने कहा कि आदेश पर अमल नहीं किया तो करेंगे दंडात्मक कार्रवाई।
खबर का असर
बिना अनुमति से संचालित मेला को तत्काल हटाने के एसडीएम ने दिए आदेश
एस डीएम शर्मा ने कहा कि आदेश पर अमल नहीं किया तो करेंगे दंडात्मक कार्रवाई।
सारंगपुर
शहर में पुराने एबी रोड़ किनारे राठी परिसर में बिना अनुमति से लगाए गए उत्सव मेला मीना बाजार को मेला स्थल से हटाने के आदेश एसडीएम गीतांजलि शर्मा ने गुरुवार को जारी किए है। उन्होंने आदेश में संचालक को हिदायत देते हुए कहा है कि मेले संबंधी सामग्री हटाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इसको लेकर 26 सितंबर को समाचार पत्रों द्वारा प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था क्योंकि उत्सव मेला-मीना बाजार अपनी अव्यवस्था और मनमानी के कारण नगर में चर्चा का विषय बना हुआ था और मेला संचालक के पास न तो नपा की एनओसी थी और न ही एसडीएम कार्यालय की परमिशन, बावजूद इसके मेला संचालक नियमों का ताक पर रखकर उत्सव मेला मीना बाजार के नाम मेला संचालित कर रहे थे। वही अव्यवस्था के बीच शहर के नागरिक और कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने मेला में अश्लीलता के आरोप भी लगाए थे। जिस पर मेला संचालन की हकीकत जानने के लिए प्रशासन भी एक्शन नहीं ले रहा था। इसको लेकर गुरुवार को खबर के बाद एसडीएम गीतांजलि शर्मा ने मामले में संज्ञान लिया है और आदेश जारी किए है।
एसडीएम ने अनुमति के लिए दिए गए आवेदन को भी किया निरस्त
मेला संचालक आवेदक हर्ष साहू पिता पप्पू साहू निवासी 511/2 न्यू शीतल नगर इंदौर हाल मुकाम राठी परिसर सारंगपुर के द्वारा श्री बाणेश्वर समिति के द्वारा राठी परिसर एचडीएफसी बैंक के सामने एबी रोड सारंगपुर मंे 13 से 29 सितंबर तक मेला जिसमें झूले नाव, ड्रेगन ट्रेन एवं ब्रेक डांस,स्टाइगर,चूड़ी का खेल खिलोना आदि की अनुमति चाही गई है। आवेदक द्वारा स्थानीय नगर पालिका एवं फायर सेफ्टी तथा विधिवत अस्थाई विद्युत कनेक्शन एवं मेला लगाए जाने हेतु प्रस्तावित स्थल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज मय अनुबंध एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्रस्तुत आवेदन को एसडीएम गीतांजलि शर्मा ने निरस्त कर दिया है।