एसडीएम ने जारी की गाइड लाइन, थाना प्रभारी ने ज्यादा विस्फोटक नही रखने की दी हिदायत।

दीपावली के अस्थाई लाइसेंस धारी व्यापारी ने कृषि मंडी में शुरू की पटाखा दुकान, धूम्रपान रहेगा निषेध

सारंगपुर

आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए सारंगपुर एसडीएम रोहित बम्होरे ने गाइड लाइन जारी कर दी है, नपा द्वारा दुकानों पर नंबर अंकित जारी कर चूने की लाइन डाल व्यवस्था बनाई है। दिवाली पर लगने वाली अस्थाई पटाखा दुकान व्यापारी को थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा ने ज्यादा विस्फोटक सामग्री नही रखने के निर्देश दिए है। साथ ही मंडी प्रांगण में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा कर औचक निरीक्षण कर लापरवाही बरतने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए है।
बता दे की लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया एमपीई सर्विस पोर्टल के माध्यम से की गई है, प्रत्येक दुकान में एक समय में 25 किलो तक विस्फोटक सामग्री रखने की अनुमति होगी। दुकान में धूम्रपान निषेध रहेगा, और इसका बोर्ड भी लगाया जाएगा। नगर पालिका द्वारा फायर ब्रिगेड की 24 घंटे की सेवा पटाखा दुकानों के आसपास उपलब्ध कराई जाएगी। संयुक्त मुय विस्फोट नियंत्रक भोपाल के निर्देशों का भी सती से पालन अनिवार्य होगा।

दुकानों की दूरी और सुरक्षा :

अस्थाई पटाखा दुकानें एक दूसरे से निर्धारित मीटर की दूरी पर स्थापित की जाएंगी। संरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी पर दुकानें होंगी और सामने सामने दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी। आतिशबाजी सुरक्षित और अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखी जाएगी।

आग, दुर्घटना से रोकने के रहेंगे उपाय :

दुकानों में तेल लेप और खुली बिजली का उपयोग प्रतिबंधित होगा। विद्युत कनेक्शन रजिस्टर्ड ठेकेदार से ही लिया जाएगा और तारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक सेफ्टी इंस्पेक्टर का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। दुकान के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

सुरक्षा के रखना होंगे प्रबंध :

दुकानदारों को अपनी दुकान में पानी से भरे ड्रम और दो बाल्टी रेत रखना अनिवार्य होगा। दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को आतिशबाजी के सुरक्षित तरीके से उठाई धराई के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए।

लाइसेंस और प्रदर्शनी :

थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा ने बताया कि प्रत्येक लाइसेंसी को अपना लाइसेंस दुकान में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के या निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।